राष्ट्रीय अवकाश भत्ता (National Holiday Allowance – NHA) क्या है?
दोस्तों! अगर आप भारतीय रेल में काम करते हैं, तो आपने “राष्ट्रीय अवकाश भत्ता” या National Holiday Allowance – NHA का नाम ज़रूर सुना होगा।
सरल भाषा में कहें तो – जब कोई रेलवे कर्मचारी राष्ट्रीय अवकाश (जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, या 2 अक्टूबर) के दिन भी ड्यूटी करता है, तो उसे सरकार की तरफ़ से एक अतिरिक्त भत्ता दिया जाता है। इसी भत्ते को National Holiday Allowance कहा जाता है। कुछ अन्य सार्वजानिक अवकाश के दिनों में भी ड्यूटी करने पर भी National Holiday Allowance – NHA देय होता है.
रेलवे कर्मचारियों की केटेगरी के अनुसार देय छुट्टियाँ (As per Master Circular 47)
| Closed Holidays | Restricted Holidays | Total | |
| Office Staff | 16 | 2 | 18 |
| Open Line Staff | 15 Paid holidays | – | 15 |
| Workshop Staff | 12 | – | 12 |
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National Holiday Allowance – NHA का उद्देश्य
साल में तीन राष्ट्रीय अवकाश होते हैं:
- गणतंत्र दिवस – 26 जनवरी
- स्वतंत्रता दिवस – 15 अगस्त
- गांधी जयंती – 2 अक्टूबर
इन दिनों ज़्यादातर दफ़्तरों में छुट्टी होती है। लेकिन रेलवे तो 24 घंटे चलती रहती है — स्टेशन, ट्रेन, सिग्नल, ट्रैक, पावर, गार्ड, ड्राइवर, क्लीनिंग-स्टाफ, टेक्नीशियन… किसी को न किसी को तो ड्यूटी करनी ही पड़ती है। ऐसे कर्मचारियों को छुट्टी के दिन भी काम के बदले में National Holiday Allowance (NHA) दिया जाता है।
उपरोक्त 3 छुट्टियों के अलावा लाइन कर्मचारियों को 9 और त्योहारों की छुट्टियाँ देय होती हैं. इन 9 छुट्टियों के दिन भी जो कर्मचारी कार्य करते है उनको NHA की दर से ही Cash Compensation का प्रावधान है. अर्थात 12 छुट्टियो में से किसी भी दिन ड्यूटी करने पर लाइन कर्मचारियों को NHA देय होता है. ये 9 छुट्टियाँ हर ज़ोन में क्षेत्रीय त्योहारों के अनुसार कुछ अलग हो सकती हैं. उदाहरण के लिए पूर्व मध्य रेलवे में वर्ष 2025 में लाइन कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित अवकाश स्वीकृत हैं –
- गणतंत्र दिवस – 26 जनवरी
- महाशिवरात्रि -26 फरवरी
- होली – 15 मार्च
- इदुल फ़ित्र (ईद) – 31 मार्च
- इदुल जुहा (बकरीद) – 07 जून
- स्वतंत्रता दिवस -15 अगस्त
- दशहरा – 01 अक्टूबर
- महात्मा गाँधी जयंती – 02 अक्टूबर
- दीपावली – 20 अक्टूबर
- छठ पूजा – 27 अक्टूबर
- गुरु नानक जयंती – 05 नवम्बर
- क्रिसमस डे – 25 दिसम्बर
उपरोक्त में से किसी भी अवकाश के दिन ड्यूटी करने पर NHA देय है.
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कौन-कौन कर्मचारी इस NHA के पात्र हैं?
- वे सभी Non-Gazetted Railway Employees, जिनकी ड्यूटी शिफ़्ट या राउंड-द-क्लॉक चलती है।
- जिनको राष्ट्रीय अवकाश का लाभ नहीं मिलता (यानी छुट्टी नहीं मिलती)।
- जिन्होंने उस दिन वास्तव में ड्यूटी की हो।
- ऑफिस स्टाफ (Ministerial Staff) यदि अवकाश के दिन ड्यूटी करते हैं तो उनको उसके बदले एक दिन की छुट्टी मिलती है, भत्ता नहीं.
- ओपन लाइन कर्मचारी NHA के पात्र होते हैं.
- राजपत्रित रेलवे कर्मचारी NHA के पात्र नहीं हैं.
उपरोक्त के अलावा राष्ट्रीय अवकाश से संबंधित निम्नलिखित विशिष्ट परिस्थितियों में भी Cash Compensation (NHA) देय है.
- नकद मुआवज़ा तब भी देय है जब राष्ट्रीय अवकाश के दिन कर्मचारी REST पर हो। नकद मुआवज़े के लिए पात्र होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसका REST रद्द कर दिया जाए। [ IREC 1424 -2(i) ]
- जब रनिंग कर्मचारी राष्ट्रीय अवकाश के दिन ‘प्रतीक्षा ड्यूटी’ या ‘हल्की ड्यूटी’ पर हों।
- जब रनिंग कर्मचारी राष्ट्रीय अवकाश के दिन विश्राम (आवधिक विश्राम सहित) पूरा करने के बाद, उस दिन बुकिंग के लिए प्रतीक्षा कर रहे हों।
- जब कार्यमुक्त कर्मचारी राष्ट्रीय अवकाश के दिन यात्री के रूप में अपने मुख्यालय स्टेशन से किसी अन्य स्टेशन पर ड्यूटी करने के लिए यात्रा करते हों या बाहरी स्टेशनों पर ड्यूटी करने के बाद मुख्यालय वापस जाते हों।
- जो रेल कर्मचारी चौबीसों घंटे शिफ्ट में ड्यूटी करते हैं और राष्ट्रीय अवकाश के दिन आंशिक ड्यूटी करते हैं, वे पूरी निर्धारित दर पर मौद्रिक मुआवज़े के हकदार हैं।
- RPF/RPSF के सदस्य जिन्हें बंदी दिनों में ड्यूटी पर उपस्थित होने के लिए बुलाया जाता है, वे तीन राष्ट्रीय अवकाशों सहित एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 30 दिनों के लिए मौद्रिक मुआवजे के पात्र हैं।रेलवे सुरक्षा बल के वे सदस्य जो चौबीसों घंटे काम करते हैं और सार्वजनिक अवकाश के हकदार हैं, वे भी राष्ट्रीय अवकाश के दिन काम करने के लिए मौद्रिक मुआवज़े के पात्र हैं।
- राष्ट्रीय अवकाश भत्ता 50% गैंगों के लिए रोटेशन (in turn ) में लागू किया जाएगा। [ IREC 1424 -3(i) ]
- राष्ट्रीय अवकाशों पर लाइन ड्यूटी पर नियुक्त ओपन लाइन कर्मचारी, चाहे वे टीए/डीए प्राप्त करते हों या नहीं, राष्ट्रीय अवकाश भत्ते के लिए भी पात्र हैं।
वर्तमान में देय दरें (7वें वेतन आयोग के बाद)
रेलवे बोर्ड ने 7th PC के बाद RBE No.108/2017 (दिनांक 30.08.2017) के द्वारा National Holiday Allowance (NHA) की नई दरें तय की थीं, जो 1 जुलाई 2017 से लागू हैं।
| Pay Level | Rate From 01.07.2017 (7th PC लागू होने पर ) | Rate From 01.01.2024 ( DA 50% होने के बाद ) |
| Level 1 to Level 2 | Rs 384 per day | Rs 480 per day |
| Level 3 to Level 5 | Rs 477 per day | Rs 596 per day |
| Level 6 to Level 8 | Rs 630 per day | Rs 788 per day |
🔹 महत्त्वपूर्ण बात:
जब भी महँगाई भत्ता (DA) 50% तक बढ़ जाता है, तो NHA की दरों में 25% की स्वतः बढ़ोतरी की जाती है।

MACPS वालों के लिए क्या नियम है?
बहुत से कर्मचारियों का पे-लेवल MACPS (Modified Assured Career Progression) के तहत बढ़ जाता है।
इस पर रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट आदेश जारी किया है:
इन आदेशों के अनुसार –
“यदि कोई नॉन-गैज़ेटेड कर्मचारी MACPS के कारण ऊँचे वेतन-लेवल पर है, तो उसे NHA उसी दर पर मिलेगा जो उसके मूल पद (substantive post) के लिए निर्धारित है।”
यानि कि National Holiday Allowance – NHA हमेशा आपके असली पद के हिसाब से मिलेगा, न कि MACPS-लेवल के हिसाब से।
प्रक्रिया
- सेक्शन / ऑफिस इंचार्ज आने वाले राष्ट्रीय अवकाश / त्यौहार के दिन ड्यूटी करने के लिए आवश्यक कर्मचारियों की सूची तैयार करता है और सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लेता है.
- जो कर्मचारी राष्ट्रीय अवकाश पर ड्यूटी करते हैं , तो उनके नाम एवं उपस्थिति ड्यूटी-रोस्टर / अटेंडेंस रजिस्टर में दर्ज होनी चाहिए।
- स्वीकृत कर्मचारियों की सूची में से जो कर्मचारी किसी कारण ड्यूटी पर नहीं आते उनको NHA देय नहीं होता.
- राष्ट्रीय अवकाश के दिन ड्यूटी करनेवाले कर्मचारियों की सूची NHA भुगतान के लिए अगले महीने के पेरोल के साथ लेखा कार्यालय भेज दिया जाता है।
अगर किसी कर्मचारी (Shift-Duty Staff) ने केवल आधा दिन /आंशिक ड्यूटी की हो, तो भी अधिकतर मामलों में पूरा NHA दिया जाता है (Shift-Duty Staff के लिए रेलवे बोर्ड ने यह स्पष्ट किया है)।
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मुख्य सर्कुलर और आदेश
| आदेश / सर्कुलर | विषय / दिनांक |
|---|---|
| RBE No.108/2017 | 7वें वेतन आयोग के बाद NHA की दरें लागू (दिनांक 30.08.2017) |
| RBE No.14/2022 | MACPS कर्मचारियों हेतु स्पष्टीकरण (04.02.2022) |
| RBE No.96/2023 | NHA पर आगे की स्पष्टता (31.07.2023) |
| Master Circular No.47 | Holidays एवं National Holiday Allowance से जुड़े नियम |
| DA Revision Orders 2024 | DA बढ़ने पर NHA दरों में स्वतः वृद्धि के निर्देश |
(इन सभी आदेशों की कॉपी रेलवे बोर्ड की वेबसाइट या रेल मंत्रालय के सर्कुलर पोर्टल पर देखी जा सकती है।)
❓ अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
Q1: क्या हर राष्ट्रीय अवकाश पर NHA मिलता है?
👉 हाँ, यदि उस दिन आप ड्यूटी पर हैं और आपको छुट्टी नहीं दी गई है, तो NHA मिलेगा।
Q2: अगर आधा शिफ़्ट काम किया तो?
👉 हाँ, Shift-Duty वाले कर्मचारियों को पूरा NHA दिया जाता है, जब तक कि वे उस दिन ड्यूटी पर मौजूद हों।
Q3. क्या Supervisors (JE/SSE) को NHA मिलता है?
👉 हाँ, यदि वे Non-Gazetted हैं और राष्ट्रीय अवकाश पर ड्यूटी करते हैं, तो NHA के पात्र हैं।
Q4. लाइन स्टाफ को कितनी छुट्टियाँ मिलती हैं?
👉 साल में कुल 12 छुट्टियाँ (3 राष्ट्रीय + 9 अन्य)। अगर किसी दिन ड्यूटी करनी पड़े, तो NHA दर से नकद भुगतान होता है।
Q5. क्या ऑफिस स्टाफ को NHA मिलता है?
👉 नहीं, ऑफिस स्टाफ को सामान्यतः Compensatory Off दिया जाता है, नकद भुगतान नहीं।
Q6. यदि कोई स्टाफ MACP का लाभ पाकर Level-8 से ऊपर है तो उसे NHA मिलेगा ?
👉 हाँ। NHA की पात्रता / दर मूल पद के लेवल से तय होती है; MACP के level से नहीं.
Q7. यदि अवकाश के दिन कोई लाइन कर्मचारी ड्यूटी-यात्रा करने पर यात्रा भत्ता लेता है तो क्या क्या उसे NHA मिलेगा?
👉 हाँ, Establishment Code Volume 2 के पैरा no. 1424 के आइटम no. 3 (ii) में स्पष्ट कर दिया गया है कि उस दिन का यात्रा भत्ता लेने पर भी NHA देय है.
Q8. NHA देय किसी राष्ट्रीय अवकाश /त्यौहार के दिन कितने कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगाया जा सकता है. ?
👉 50% of the gangs in turn (Rotation)
निष्कर्ष
राष्ट्रीय अवकाश भत्ता (NHA) उन कर्मचारियों के प्रति रेलवे का सम्मान है जो राष्ट्रीय छुट्टियों के दिन भी रेल-सेवा जारी रखते हैं।
इससे न सिर्फ कर्मचारियों को अतिरिक्त लाभ मिलता है, बल्कि उनका मनोबल भी बढ़ता है।
संक्षेप में:
- पात्र: नॉन-गैज़ेटेड, छुट्टी के दिन ड्यूटी करने वाले लाइन कर्मचारी
- दरें: Level 1–8 तक ₹480 से ₹788 प्रति दिन
- नियम: RBE No.108/2017, RBE No.14/2022, RBE No.96/2023, IREC Vol 2 -1424
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