Leave Rules in Railway रेलवे में अवकाश के नियम
भारतीय रेलवे भारत में एक प्रमुख नियोक्ता है. इसकी अपने कर्मचारियों की भलाई और कार्य-जीवन संतुलन सुनिश्चित करने के लिए एक सुव्यवस्थित अवकाश नीति स्थापित है। यह अवकाश नियम व्यापक हैं. इसमें विभिन्न प्रकार के अवकाश, उनकी जानकारी, पात्रता मानदंड और विभिन्न प्रकार के अवकाशों को संयोजित करने की शर्तें शामिल हैं। ये नियम रेलवे बोर्ड द्वारा जारी एक श्रृंखला के सर्कुलरों के माध्यम से स्थापित किए गए हैं, जो पूरे संगठन में मानकीकृत प्रथाओं को सुनिश्चित करते हैं। यहाँ पर Leave Rules in Railway के अंतर्गत रेलवे के विभिन्न प्रकार के अवकाशों को विस्तारपूर्वक बताया गया है.
अवकाश के प्रकार
आकस्मिक अवकाश Casual Leave- CL
- पात्रता: सभी रेलवे कर्मचारी।
- विवरण: जिन कर्मचारियों राजपत्रित अवकाश देय होता है उनको प्रति कैलेंडर वर्ष 8 दिन का आकस्मिक अवकाश मिलता है। जो कर्मचारी राजपत्रित अवकाश के पात्र नहीं होते उनको प्रति कैलेंडर वर्ष 11 दिन का आकस्मिक अवकाश मिलता है। आकस्मिक अवकाश व्यक्तिगत कारणों के लिए लिया जा सकता है और यदि नहीं लिया जाता है तो यह संचय नहीं होता।
- संयोजन: इसे छुट्टियों (holidays) के साथ संयोजित किया जा सकता है लेकिन अन्य प्रकार के अवकाश के साथ नहीं।
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औसत वेतन अवकाश Leave on Average Pay- LAP
- पात्रता: सभी नियमित कर्मचारी।
- विवरण: कर्मचारियों को सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 30 दिन का अर्जित अवकाश मिलता है। प्रति छ:माही 15 LAP कर्मचारी के छुट्टी खाते में क्रेडिट किया जाता है. नियुक्ति या सेवानिवृत्ति कि दशा में यह सेवा के प्रत्येक पूर्ण महीने के लिए 2.5 दिन के दर से देय होता है। 300 LAP के बाद जो भी LAP क्रेडिट (300+15) होता है उसे प्रयोग न करने पर स्वतः लैप्स हो जाता है
- संयोजन: इसे किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ संयोजित किया जा सकता है सिवाय आकस्मिक अवकाश के।
अर्ध औसत वेतन अवकाश Leave on Half Average Pay-LHAP
- पात्रता: स्थायी कर्मचारी।
- विवरण: कर्मचारियों को सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 20 दिन का अर्ध औसत वेतन अवकाश मिलता है, जो प्रत्येक छह महीने में 10 दिन संचय होता है। इसमें आधे दिन का वेतन मिलता है.
- संयोजन: इसे संचित अवकाश में परिवर्तित किया जा सकता है यदि इसे संयोजित किया जाए और इसे अन्य अवकाशों के साथ संयोजित किया जा सकता है सिवाय अनौपचारिक अवकाश के।
संचित अवकाश Commutted Leave
- पात्रता: जिनके पास LHAP का बैलेंस हो।
- विवरण: LHAP को पूर्ण वेतन अवकाश में परिवर्तित किया जा सकता है, अर्थात एक पूरे दिन का पूर्ण वेतन अवकाश के लिए 2 LHAP डेबिट कराना होगा. इसे ही commutted leave कहा जाता है. 3 दिन का commutted leave लेने के लिए 6 LHAP डेबिट कराना होगा. commutted leave के लिए चिकित्सा प्रमाणपत्र की आवश्यकता होती है. 3 दिनों तक commutted leave के लिए प्राइवेट चिकित्सक का प्रमाणपत्र मान्य होता है. इससे अधिक दिनों के लिए रेलवे डॉक्टर का चिकित्सा प्रमाणपत्र चाहिए होता है.
- संयोजन: इसे LHAP, LAP, और अवकाश जो बकाया नहीं है के साथ संयोजित किया जा सकता है।
अवकाश जो बकाया नहीं Leave Not Due- LND
- पात्रता: स्थायी कर्मचारी जिनके पास LHAP बैलेंस नहीं है।
- विवरण: कर्मचारी अपने पूरे सेवा काल में 360 दिन तक अवकाश जो बकाया नहीं है (LND) ले सकते हैं। यह अर्ध वेतन के आधार पर दिया जाता है और LHAP खाते से डेबिट किया जा सकता है।
- संयोजन: इसे संचित अवकाश और LAP के साथ संयोजित किया जा सकता है।
प्रसूति अवकाश Maternity Leave
- पात्रता: महिला कर्मचारी।
- विवरण: महिला कर्मचारियों को अपने पहले दो जीवित बच्चों के लिए 180 दिन का प्रसूति अवकाश मिलता है। पूरे सेवाकाल में गर्भपात या गर्भपात चिकित्सा के लिए, 45 दिन का अवकाश अनुमत है।
- संयोजन: इसे LAP, LHAP, और LND के साथ संयोजित किया जा सकता है।
पितृत्व अवकाश: Paternity Leave
- पात्रता: पुरुष कर्मचारी।
- विवरण: पुरुष कर्मचारियों को अपने पहले दो जीवित बच्चों के लिए 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिलता है।
- संयोजन: इसे LAP, LHAP, और LND के साथ संयोजित किया जा सकता है।
बाल देखभाल अवकाश Child Care Leave
- पात्रता: महिला कर्मचारी (और कुछ मामलों में एकल पुरुष माता-पिता)।
- विवरण: महिला कर्मचारी अपने सेवा काल में 730 दिन तक का अवकाश ले सकती हैं, अपने 18 वर्ष से कम उम्र के दो बच्चों की देखभाल के लिए। एक वर्ष तक (365 दिन )पूर्ण वेतन मिलता है. एक वर्ष के अगले एक वर्ष तक 80% वेतन मिलता है. तीसरे साल बिना वेतन के एक साल तक और CCL बढाया जा सकता है.
- संयोजन: इसे LAP और LHAP के साथ संयोजित किया जा सकता है।
(उपरोक्त ML, PL और CCL के बारे में और ज्यादा विस्तार से जानने के लिए इस लाइन पर क्लिक कीजिये )
विशेष विकलांगता अवकाश Special Disability Leave
- पात्रता: सेवा में घायल या विकलांग कर्मचारी।
- विवरण: इसे उस अवधि के लिए दिया जाता है जब तक कि कर्मचारी कार्य के लिए अयोग्य रहता है, चिकित्सा प्रमाण पत्र के अधीन।
- संयोजन: इसे किसी भी अवकाश के साथ संयोजित किया जा सकता है सिवाय आकस्मिक अवकाश के।
अध्ययन अवकाश Study Leave
- पात्रता: उच्च शिक्षा या प्रशिक्षण की तलाश में कर्मचारी।
- विवरण: स्वीकृत पाठ्यक्रमों के लिए अधिकतम 24 महीने (28 महीने तक बढ़ाया जा सकता है) के लिए दिया जाता है।
- संयोजन: आमतौर पर अन्य अवकाशों के साथ संयोजित नहीं होता सिवाय LAP के।
असाधारण अवकाश (Extra Ordinary Leave- EOL)
- पात्रता: सभी कर्मचारी।
- विवरण: जब कोई अन्य अवकाश उपलब्ध नहीं होता, तो अधिकतम 5 वर्षों की अवधि के लिए पूरे सेवा काल में दिया जाता है।
- संयोजन: इसे किसी भी अवकाश के साथ संयोजित किया जा सकता है सिवाय आकस्मिक अवकाश के।
विभिन्न प्रकार के अवकाशों का संयोजन Combination of Leaves
- आकस्मिक अवकाश: किसी अन्य अवकाश प्रकार के साथ संयोजित नहीं किया जा सकता।
- अर्जित अवकाश: इसे LHAP, संचित अवकाश, LND, प्रसूति अवकाश, पितृत्व अवकाश, और CCL के साथ संयोजित किया जा सकता है।
- अर्ध वेतन अवकाश: इसे LAP, संचित अवकाश, LND, प्रसूति अवकाश, पितृत्व अवकाश, और CCL के साथ संयोजित किया जा सकता है।
- संचित अवकाश: इसे LAP, LHAP, और LND के साथ संयोजित किया जा सकता है।
- अवकाश जो बकाया नहीं: इसे LAP, LHAP, और संचित अवकाश के साथ संयोजित किया जा सकता है।
- प्रसूति अवकाश: इसे LAP, LHAP, और LND के साथ संयोजित किया जा सकता है।
- पितृत्व अवकाश: इसे LAP, LHAP, और LND के साथ संयोजित किया जा सकता है।
- बाल देखभाल अवकाश: इसे LAP और LHAP के साथ संयोजित किया जा सकता है।
- विशेष विकलांगता अवकाश: इसे किसी भी अवकाश के साथ संयोजित किया जा सकता है सिवाय अनौपचारिक अवकाश के।
- अध्ययन अवकाश: आमतौर पर अन्य अवकाशों के साथ संयोजित नहीं होता सिवाय LAP के।
- असाधारण अवकाश: इसे किसी भी अवकाश के साथ संयोजित किया जा सकता है सिवाय आकस्मिक अवकाश के।
निष्कर्ष
भारतीय रेलवे में अवकाश नियम कर्मचारियों की विविध आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जो संगठनात्मक दक्षता सुनिश्चित करते हैं। विभिन्न प्रकार के अवकाश, उनकी पात्रता, और अनुमत संयोजनों को समझकर, रेलवे कर्मचारी अपने व्यक्तिगत और पेशेवर उत्तरदायित्वों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर सकते हैं।
कृपया उपरोक्त किसी मामले में किसी संशय / त्रुटि की स्थिति में रेलवे के IREC VOL-1 CHAPTER-V को आवश्यक रूप से देख कर कन्फर्म कीजिये .
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