Travelling Allowance (TA) क्या है?
Travelling Allowance (TA) रेलवे कर्मचारियों को दिया जाने वाला वह भत्ता है जो उन्हें आधिकारिक ड्यूटी के लिए मुख्यालय से बाहर जाने पर मिलता है।
यह भत्ता यात्रा के दौरान हुए खर्च जैसे — यात्रा खर्च, भोजन / रात्रि प्रवास और अन्य incidental charges को कवर करने के लिए दिया जाता है।
Travelling Allowance के प्रकार-
आम तौर पर डेली अलाउंस को ही बोलचाल में TA कहा जाता है जबकि रेलवे में ड्यूटी की प्रकृति, लोकेशन, टाइम के आधार पर 4 प्रकार के TA दिए जाते हैं. IREC/1604 के अनुसार रेल कर्मचारियों को निम्नलिखित प्रकार के यात्रा भत्ते (TA) दिए जाते हैं –
(1) Permanent or Consolidated Travelling Allowance.
यदि कोई कर्मचारी नियमित रूप से HQ से बाहर रहकर ड्यूटी करता है तो उसे इस प्रकार का TA उस रेल के GM द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है. इसके लिए जरुरी है की वह कर्मचारी ड्यूटी पर कम से कम 20 दिन से ज्यादा HQ से बाहर रहता हो. उदाहरण के लिए TTE को दिया जाने वाला फिक्स मासिक अलाउंस CTA. यह लाभ का साधन नहीं बनना चाहिए. छुट्टी, अस्थाई ट्रांसफर या जॉइनिंग लीव के लिए देय नहीं है.
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(2) Conveyance Allowance-
सक्षम प्राधिकारी ऐसी शर्तों पर, जिन्हें वह लागू करना उचित समझे, किसी रेल सेवक को मासिक वाहन भत्ता प्रदान कर सकता है, जिसे अपने मुख्यालय पर या उससे कम दूरी के भीतर ऐसी परिस्थितियों में अधिक यात्रा करनी पड़ती है, जो उसे दैनिक भत्ते के लिए पात्र नहीं बनातीं। यह छुट्टी के दिनों के लिए भी देय है. उदाहरण के लिए डॉक्टर का मरीज को देखने जाना. यह फिक्स मासिक भत्ता होता है जो महीने भर में तय की गई औसत दूरी के हिसाब से देय होता है. इसे हर महीने क्लेम करना होता है.
(3) Mileage Allowance –
जहाँ रेल रूट नहीं है वहां रोड से ड्यूटी यात्रा पर हुए खर्च की भरपाई के लिए मिलता है. यह सबसे छोटे और सबसे सस्ते मार्ग के लिए प्रति किलोमीटर की दर से देय होता है.
Mileage allowance का वर्तमान दर निम्नवत है –
| अपनी कार या टैक्सी से यात्रा करने पर | 30 रू प्रति किलोमीटर |
| ऑटो रिक्शा या अपने स्कूटर अदि से यात्रा करने पर | 15 रू प्रति किलोमीटर |
(4) Daily Allowance-
यह ड्यूटी के दौरान खाने पीने और ठहरने का खर्च है. दैनिक भत्ता मुख्यालय से अनुपस्थिति के प्रत्येक दिन के लिए एक समान भत्ता है, जिसका उद्देश्य ऐसी अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप रेलवे कर्मचारी द्वारा किए गए सामान्य दैनिक व्यय को कवर करना है। आम तौर पर रेल कर्मचारी रेल ड्यूटी पर HQ से बाहर जाने के लिए जो यात्रा भत्ता पाते हैं वो यही डेली अलाउंस है. वर्तमान में TA का दर निम्नलिखित है-
| Pay Level | TA Old Rate (2017) | TA -Revised Rate from 01.01.2024 (RBE 51/2024 ) |
| 14 and Above | 1200 | 1500 |
| 12 and 13 | 1000 | 1250 |
| 9 to 11 | 900 | 1125 |
| 6 to 8 | 800 | 1000 |
| 5 and below | 500 | 625 |
NOTE- जब Dearness Allowance 50% बढ़ता है, तो इन दरों में भी 25% की वृद्धि होती है।
ड्यूटी की अवधि के अनुसार देय TA
| DUTY HOURS | PAYABLE TA |
| यदि मुख्यालय से अनुपस्थिति लगातार 6 घंटे से अधिक न हो | फुल TA का 30% |
| यदि मुख्यालय से अनुपस्थिति लगातार 12 घंटे से अधिक न हो। | फुल TA का 70% |
| यदि मुख्यालय से अनुपस्थिति लगातार 12 घंटे से अधिक हो। | फुल TA 100% |

TA की पात्रता (Eligibility)
रेलवे में सभी स्थायी / अस्थायी अधिकारी व कर्मचारी, जो
1-मुख्यालय से बाहर 8 KM या अधिक official duty पर जाते हैं,
2- और अपनी यात्रा पर रेलवे की ओर से कोई अन्य भत्ता नहीं लेते, वे TA के पात्र होते हैं।
TA किन परिस्थितियों में देय होता है?
| स्थिति | TA देयता |
|---|---|
| Tour Duty (official visit) | हाँ ✅ |
| Transfer (with family) | हाँ ✅ (Transfer TA अलग से) |
| Training / Seminar | हाँ ✅ |
| Headquarter duty | नहीं ❌ |
| Leave / Private Travel | नहीं ❌ |
TA की गणना कैसे की जाती है (Calculation of TA)
उदाहरण- मान लीजिये S.Kumar / OS (Level-6) ने अपने पोस्टिंग के स्टेशन ABC से अपने प्रधान कार्यालय XYZ स्टेशन की यात्रा की. इसके लिए वह सुबह में 5 बजे ट्रेन पकड़ा और 9 बजे XYZ स्टेशन पर उतरा. स्टेशन से उसका प्रधान कार्यालय 5 km दूर है. वह ऑटो रिक्शा करके 9:30 बजे अपने ऑफिस पहुँच गया. प्रधान कार्यालय में अपना काम निपटा कर शाम 5:00 बजे XYZ स्टेशन से वापसी के लिए ट्रेन पकड़ा और 21:00 बजे अपने ABC स्टेशन लौट आया.
TA की गणना निम्नलिखित आधार पर होती है 👇

- इस ड्यूटी में कर्मचारी कुल 16 घंटे अपने कार्यालय ABC स्टेशन से बाहर रहा. 12 घंटे से अधिक की ड्यूटी होने के कारण वह 100% TA का हक़दार है. यदि वह अपना काम जल्दी निपटा कर 12 बजे की ट्रेन पकड़ कर 4 बजे अपने ABC स्टेशन वापस आ जाता तो उसकी ड्यूटी कुल 11 घंटे होती. ऐसे में उसकी ड्यूटी 12 घंटे से कम होने के कारण सिर्फ 70% TA देय होता।
- यदि उसकी ड्यूटी 2 दिन की होती और एक दिन XYZ में रुकता तो 5 नवंबर को जितने बजे ABC लौटता उसके हिसाब से TA देय होता। अगर 5 नव. को वह अपना काम निपटा कर 3 बजे तक ABC लौट आता तो 5 नव. के डेट मे वह कुल 15 घंटे अपने HQ से बाहर रहता, ऐसे में उसे 5 नवंबर का भी 100% TA बनता। अर्थात उसको 2 दिन का TA दो हजार रुपये बनता।
- उपरोक्त के अलावा XYZ स्टेशन से 5 KM दूर मुख्यालय तक जाने के लिए ऑटो रिक्शा का भाड़ा कर्मचारी को MILEAGE ALLOWANCE के रूप में देय होगा जो निम्न प्रकार से लिखा जायेगा-

TA के लिए आवश्यक शर्तें
- यात्रा headquarter से बाहर 8 km या अधिक दूरी की होनी चाहिए।
- कर्मचारी ने वास्तविक यात्रा की हो।
- यात्रा official purpose से होनी चाहिए।
TA बिल भरने के लिए सुझाव
- TA बिल हमेशा 60 दिनों के भीतर जमा करें।
- यात्रा का सही समय (Departure/Arrival) भरें।
- बिना स्वीकृत ड्यूटी के TA claim नहीं किया जा सकता।
National Holiday Allowance (NHA) to Railway Employees
❓ Frequently Asked Questions (FAQ)
1️⃣ TA क्या होता है?
- TA यानी Travelling Allowance – यह रेलवे कर्मचारी को official duty पर यात्रा करने पर दिया जाने वाला भत्ता है।
2️⃣ TA किन्हें मिलता है?
- हर नियमित रेलवे कर्मचारी, जो मुख्यालय से बाहर की आधिकारिक ड्यूटी करता है, TA के लिए पात्र होता है।
3️⃣ कितने दिनों में TA बिल जमा कर देना चाहिए ?
- 60 दिन
4️⃣ अगर यात्रा 6 घंटे से कम है तो TA मिलेगा?
- हाँ , 6 घंटे से कम अवधि की यात्रा पर 30% TA देय है।
5️⃣ TA का भुगतान कब होता है?
- TA का भुगतान बिल सबमिट करने के बाद Accounts Branch द्वारा जाँच के बाद सैलरी के साथ में किया जाता है।
6️⃣ क्या Supervisors और Officers को भी TA मिलता है?
- हाँ ✅, TA सभी Non-Gazetted एवं Gazetted कर्मचारियों को Pay Level के अनुसार देय है।
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