ट्रेन टिकट कैंसिल करने के नियम
भारतीय रेल ने यात्रियों की सुविधा के लिए Train Ticket Cancellation Rules बनाए हैं। ये नियम विभिन्न पहलुओं को कवर करते हैं, जिनमें रद्दीकरण की समय सीमा, रिफंड प्रक्रिया, और विभिन्न प्रकार के टिकटों के लिए विशिष्ट शर्तें शामिल हैं। इन नियमों को समझकर यात्री भ्रम से बच सकते हैं और सही रिफंड प्राप्त कर सकते हैं।
सामान्य नियम
चार्ट तैयार होने से पहले रद्दीकरण
यात्री ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से चार घंटे पहले तक अपने टिकट रद्द कर सकते हैं। प्रतीक्षा सूची (वेटलिस्ट) और आरएसी (रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन) टिकटों के लिए, प्रस्थान से 30 मिनट पहले तक रद्दीकरण किया जा सकता है। इन टिकटों के रिफंड की प्रक्रिया सरल होती है, जिसमें रद्दीकरण के समय के आधार पर कटौती की जाती है।
Time of cancellation | AC first class / Executive | AC 2 or first class | AC-3, AC-3Economy, CC, | Sleeper, second class |
Before 48 hrs (of departure time) | 240 | 200 | 120 | 60 |
12 to 48 hrs | 25% | 25% | 25% | 25% |
Less than12 before 4hrs | 50% | 50% | 50% | 50% |
Less than 4 hrs | Nil | Nil | Nil | Nil |
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चार्ट तैयार होने के बाद रद्दीकरण
चार्ट तैयार हो जाने के बाद, रद्दीकरण के नियम कड़े हो जाते हैं। कन्फर्म टिकटों को ऑनलाइन रद्द नहीं किया जा सकता, बल्कि स्टेशन पर प्रक्रिया करनी होती है। रिफंड की राशि ट्रेन के प्रस्थान समय के सापेक्ष रद्दीकरण के समय पर निर्भर करती है। चार्ट रेडी होने के बाद कोई टिकट कैंसिल नहीं होता. रिफंड पाने के लिए ट्रेन डिपार्चर से 4 hrs के अन्दर ऑनलाइन TDR (Ticket Deposit Receipt) फाइल करना होता है. RAC टिकट अगर कैंसिल नहीं किया गया है या ऑनलाइन TDR फाइल नहीं है ( ट्रेन प्रस्थान से 30 मिनुत पहले तक ) तो कोई रिफंड नहीं मलेगा.
कन्फर्म टिकटों के लिए रिफंड नियम
पूर्ण रिफंड
यदि कन्फर्म टिकट ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से 48 घंटे पहले रद्द किया जाता है, तो पूर्ण रिफंड मिलता है। रद्दीकरण शुल्क काटकर रिफंड की राशि प्रोसेस की जाती है।
आंशिक रिफंड
कन्फर्म टिकट 48 घंटे और 12 घंटे के बीच रद्द करने पर किराए का 25% रद्दीकरण शुल्क के रूप में काटा जाता है। 12 घंटे और 4 घंटे के बीच रद्दीकरण पर, किराए का 50% काटा जाता है।
कोई रिफंड नहीं
यदि कन्फर्म टिकट ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से चार घंटे से कम समय में रद्द किया जाता है या यात्री ट्रेन में सवार नहीं होता है, तो कोई रिफंड नहीं दिया जाता।
आरएसी और वेटिंग लिस्ट टिकटों के लिए रिफंड नियम
वेटिंग लिस्ट टिकटों के लिए पूर्ण रिफंड
प्रतीक्षा सूची टिकट ट्रेन के प्रस्थान से 30 मिनट पहले तक रद्द करने पर पूर्ण रिफंड के योग्य होते हैं। यदि चार्ट तैयार होने पर ऑनलाइन लिए गए टिकट कन्फर्म नहीं होते है, तो इसे स्वचालित रूप से रद्द कर दिया जाता है और पूर्ण रिफंड प्रोसेस किया जाता है।
आरएसी टिकटों के लिए आंशिक रिफंड
आरएसी टिकटों के लिए रद्दीकरण नियम कन्फर्म टिकटों के समान होते हैं, जिसमें रद्दीकरण के समय के आधार पर विभिन्न कटौती होती हैं।
तत्काल टिकट रद्दीकरण के नियम
कन्फर्म तत्काल टिकट के लिए कोई रिफंड नहीं
कन्फर्म तत्काल टिकट गैर-रिफंडेबल होते हैं। हालांकि, यदि ट्रेन रद्द होती है या रेलवे की गलती के कारण यात्री यात्रा नहीं कर पाता, तो पूर्ण रिफंड दिया जाता है।
प्रतीक्षा सूची तत्काल टिकट के लिए आंशिक रिफंड
प्रतीक्षा सूची तत्काल टिकटों के कन्फर्म न होने और यात्री द्वारा टिकट रद्द करने पर पूर्ण रिफंड के योग्य होते हैं।
विशेष परिस्थितियों में रद्दीकरण
रेलवे द्वारा ट्रेन रद्द
यदि ट्रेन अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण रद्द होती है, जैसे प्राकृतिक आपदाएं या तकनीकी समस्याएं, तो यात्रियों को पूर्ण रिफंड मिलता है। इसे ऑनलाइन या स्टेशन पर टिकट जमा रसीद (टीडीआर) जमा करके दावा किया जा सकता है।
पुनर्निर्धारित या डायवर्टेड ट्रेनें
यदि ट्रेन तीन घंटे से अधिक पुनर्निर्धारित होती है या दूसरे रास्ते से जाती है, तो यात्री अपने टिकट रद्द कर सकते हैं और बिना किसी कटौती के पूर्ण रिफंड प्राप्त कर सकते हैं।
कनेक्शन मिस होने पर आंशिक यात्रा
यदि यात्री पहली ट्रेन की देरी के कारण कनेक्टिंग ट्रेन मिस कर देते हैं, तो वे अप्रयुक्त यात्रा भाग के लिए रिफंड का दावा कर सकते हैं। इसके लिए टीडीआर जमा करना आवश्यक है।
ई-टिकट रद्दीकरण के नियम
ई-टिकट का मतलब है IRCTC के वेबसाइट या एप पर बुक किए गए टिकट.
ऑनलाइन रद्दीकरण
चार्ट बनने से पहले र्ई-टिकट भारतीय रेलवे की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन रद्द किए जा सकते हैं। रिफंड स्वचालित रूप से बुकिंग के लिए उपयोग किए गए खाते में प्रोसेस किया जाता है।
चार्ट तैयार होने के बाद
ई-टिकट का रद्दीकरण चार्ट तैयार होने के बाद नहीं होता. यात्रियों को रिफंड का दावा करने के लिए टिकट डिपाजिट रसीद (टीडीआर) ऑनलाइन जमा करना होता है। टीडीआर ट्रेन के प्रस्थान समय के पहले ( 4 घंटे के अन्दर ) फाइल करना होता है. टीडीआर फाइल न करने पर कन्फर्म टिकट पर कोई रिफंड नहीं मिलता है.
मासिक टिकट रद्दीकरण के नियम
मासिक टिकट के लिए रिफंड
मंथली टिकट रद्द किए जा सकते हैं. अप्रयुक्त अवधि के लिए प्रॉ-राटा आधार पर रिफंड दिया जाता है। टिकट की अवधि और उपयोग के आधार पर विशिष्ट नियम लागू होते हैं।
मासिक टिकट का हस्तांतरण
मासिक टिकट आमतौर पर हस्तांतरणीय नहीं होते हैं। हालांकि, विशेष परिस्थितियों में, यात्री हस्तांतरण या आंशिक रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए वैध कारण और दस्तावेज़ प्रस्तुत करना आवश्यक होता है।
निष्कर्ष
भारतीय रेलवे के Train Ticket Cancellation Rules को समझकर यात्री समय और पैसे बचा सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि समय सीमा, शर्तों, और विभिन्न प्रकार के टिकटों को रद्द करने की प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी रखें। इन दिशानिर्देशों का पालन करके, यात्री सुनिश्चित कर सकते हैं कि वे सही रिफंड प्राप्त करें और अपनी यात्रा योजनाओं को प्रभावी ढंग से मैनेज करें। किसी संशय या स्पस्टीकरण के लिए IRCTC के आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करे- contents.irctc.co.in
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भारतीय रेलवे के Train Ticket Cancellation Rules को समझकर यात्री समय और पैसे बचा सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि समय सीमा, शर्तों, और विभिन्न प्रकार के टिकटों को रद्द करने की प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी रखें। इन दिशानिर्देशों का पालन करके, यात्री सुनिश्चित कर सकते हैं कि वे सही रिफंड प्राप्त करें और अपनी यात्रा योजनाओं को प्रभावी ढंग से मैनेज करें। किसी संशय या स्पस्टीकरण के लिए IRCTC के आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करे- contents.irctc.co.in
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