Revised Railway Accommodation Rent

Revised Railway Accommodation Rent रेल आवास किराया 

भारतीय रेलवे अपने कर्मचारियों को सेवा नियमों के तहत रहने के लिए रेलवे आवास उपलब्ध कराता है. कार्य-स्थल के आप पास आवास होने से कर्मचारी काफी सुविधाजनक स्थिति में होते है.  रेल आवास कई प्रकार के होते हैं. आवास का प्रकार कर्मचारी के पद और मूल वेतन पर निर्भर होता है.  इस सुविधा के बदले रेलवे प्रति माह किराये के रूप में कुछ राशि उनके वेतन से काट लेती है.

किराये का निर्धारण रेलवे बोर्ड द्वारा प्रत्येक चार साल पर किया जाता है. किराये की राशि आवास के टाइप और प्लिंथ एरिया के अनुसार तय किया जाता है. रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों के रेल आवासों के रेंट को 5 नवंबर 2020 को संशोधित किया गया है. यह संशोधित रेंट 1 जुलाई 2020 से लागू है. रेलवे बोर्ड के पत्रांक F(X)I-2002/11/2 Date 05.11.2020 के अनुसार नया रेट निम्नवत है-

(रेलवे कर्मचारी अपने रिटायरमेंट पर मिलने वाले लाभों को जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें )

Quarter type Quarter Plinth Area Sq mtRent as on 01.07.2016Revised Rent from 01.07.2020

Type I

Upto 25

86

100

25-30

109

130

30-35

132

160

Above 35

144

170

Type II

Upto 45

174

210

45-50

204

240

50-55

222

260

Above 55

240

290

Type III

Upto 60

306

360

60-65

336

400

65-70

360

430

Above 70

384

460

Type IV

Upto 80

450

540

80-90

504

600

90-100

558

660

100-120

660

790

Above 120

840

1000

Type V

Upto 150

1236

1470

150-200

1554

1850

200-250

2196

2610

250-300

2508

2980

300-350

3096

3680

Above 350

3720

4430

Servant Quarter

84

100

Garages

60

70

नोट – 

  • ऑफिसर ट्रांजिट फ्लैट्स पर वही लाइसेंस फी अप्लाई होगा जो टाइप IV क्वार्टर के लिए निर्धारित है.  1 जुलाई 2020 को लागू रिवाइज्ड रेट ही नया  बेस फ्लैट रेट होगा जिस पर प्रतिवर्ष जुलाई माह में 10% की वृद्धि होगी.  इंडियन रेलवे के सभी आवासों पर यह नया रेट अप्लाई होगा. सब स्टैंडर्ड आवासों पर यह लागू नहीं होगा. 
रेलवे बोर्ड के पत्र और रिवाइज्ड रेट चार्ट को देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें
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